जानकी शरण द्विवेदी
बलरामपुर। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के खाते में रुपये ट्रांसफर करने से पहले खाते को पूरी तरफ से जांच परख लें। ऑनलाइन मिलने वाले व्यक्तियों जिनसे आपकी व्यक्तिगत जान-पहचान न हो, उन पर पूरी तहकीकात के बिना भरोसा न करें। किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गये क्यू-आर कोड को किसी भी दशा में स्कैन न करें। यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यह अपील अपर पुलिस अधीक्षक व साइबर सेल के नोडल अफसर अरविन्द कुमार मिश्र ने जनपद वासियों से की है।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की वित्तीय लेनदेन से सम्बन्धित धोखाधड़ी की स्थिति में अविलम्ब पुलिस में शिकायत दर्ज करायें। किसी भी कंपनी, बैंक, सरकारी विभाग अथवा संस्था का कस्टमर केयर का नम्बर गूगल के माध्यम से प्राप्त करने में सावधान रहें। कस्टमर केयर नम्बर हमेशा कंपनी, बैंक, संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्राप्त करें। किसी भी कंपनी, बैंक, संस्था के कस्टमर केयर द्वारा कोई भी स्क्रीन शेयरिंग एप जैसे कि एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम वीवर आदि डाउनलोड करने के लिए बताये जाने पर भी कत्तई डाउनलोड न करें। वित्तीय लेनदेन से संबन्धित शिकायत दर्ज कराने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नंबर 155260 पर कॉल करें। साथ ही संबन्धित जनपद के साइबर सेल को अविलम्ब सूचना दें। जनपद में प्रत्येक थाने पर साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जनपद में किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम होने पर थाने के साइबर क्राइम नोडल अधिकारी से संपर्क करें, जो कि साइबर सेल के सहयोग से तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेंगें। साइबर क्राइम से संबन्धित शिकायत साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर भी दर्ज कर सकते हैं।

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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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