बलिया (हि.स.)। खेतों में पराली जलाई तो पकड़ा जाना तय है। क्योंकि अब सेटेलाइट के जरिए भी पराली जलाने की निगरानी की जा रही है। जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पराली जलाने की घटना को सेटेलाइट ने पकड़ लिया। जिसके बाद किसान पर जुर्माना लगाया गया है।
बांसडीह तहसील के रतनौली में मंगलवार को धान की पराली जलाने की घटना सेटेलाईट के माध्यम से पकड़ में आई है। जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को तहसील प्रशासन व कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बुधवार को किया। मामला सही पाए जाने पर दोषी महिला किसान श्यामा देवी से ढाई हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
हार्वेस्टर के मालिक अजीत सिंह के द्वारा बिना एसएमएस लगाये हुए हार्वेस्टर के द्वारा धान की कटाई की जा रही थी। जिसे मौके पर पहुंच कर उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने सीज कर मनियर थाने के सुपुर्द कर दिया।
उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए पराली को जलाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की घारा 24 एंव 26 के अन्तर्गत खेत में फसल अवशेष जलाना एक दण्डनीय अपराध है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए दण्ड के प्रावधान निम्नवत हैं।
एन पंकज
