Sunday, April 12, 2026
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जनसूचना अधिकार के आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें : राज्य सूचना आयुक्त

– 30 दिन की समय सीमा में उपलब्ध कराएं सूचना

देवरिया (हि.स.)। जनपद में जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सभी जन सूचना अधिकारियों को स्पष्ट रुप से निर्देश दिया है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के मंशानुरुप ही आवेदनों का समयबद्व निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाए, अन्यथा प्राविधानों के अनुरुप वे दण्डित भी किए जा सकते हैं।

उक्त बातें राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने मंगलवार को विकास भवन के गांधी सभागार में जन सूचना अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि बेवजह सूचनाओं से सम्बंधित आवेदनों को लम्बित न रखें, यदि सूचना उपलब्ध है तो उसे यथाशीघ्र आवेदक को उपलब्ध करा दें। आवेदक को 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही सूचना उपलब्ध कराया जाए। यदि अभिलेखों को एकत्रित करने अथवा अनुपलब्धता की स्थिति हो तो भी उन्हें समय-सीमा के अन्दर अवगत करायें। इससे जन सूचना अधिकारी अपील के स्तर से बच सकते हैं। साथ ही आयोग में प्रकरण प्रस्तुत होने पर जन सूचना अधिकारी अपना पक्ष मजबूती से रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में जन सूचना पंजिका भी होनी चाहिए, जिसमें प्रकरणों का अनिवार्य रुप से अद्यतन अंकन भी सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में नामित जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर भी जन सुविधा के लिए अंकित होना चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि इससे जुड़े सभी अधिकारी प्राविधानों का पूरी तरह से अध्ययन कर लें, जिससे उन्हें उसका पालन करने में आसानी हो। यदि आयोग में कोई प्रकरण आए तो किसी सक्षम व जानकार विभागीय अधिकारी को ही भेजें, ताकि वह अपने पक्ष को पूरी स्पष्टता के साथ रख सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नागेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिन्द, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ आलोक पाण्डेय, एसडीएम व तहसीलदार गण सहित सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी मौजूद रहे।

ज्योति 

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