– तीन तिथियों में किया जाएगा अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर का निरीक्षण
– नामांकन के दिनांक से परिणाम घोषित होने तक व्यय का रखना होगा लेखा-जोखा
मीरजापुर (हि.स.)। छानबे विधानसभा उप चुनाव को लेकर उम्मीदवार प्रत्येक मद में 10 हजार नकद ही खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों से अभ्यर्थी क्रास एकाउंट पेई चेक से ही निर्वाचन में व्यय करेंगे। सामान्य प्रेक्षक देवेन कुमार प्रधान व व्यय प्रेक्षक वेंकटेश जाधव ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी प्रत्येक मद में 10 हजार नकद खर्च कर सकते हैं।
प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा व मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जाएगा। प्रथम बार 27 अप्रैल को, द्वितीय दो मई को व तृतीय बार छह मई को व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में सहायक व्यय प्रेक्षक के समक्ष निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
उक्त तिथियों में पूर्वाह्न 11 बजे से जिला पंचायत सभागार में पहुंचकर निर्वाचन खर्चों के दैनिक लेखे का रजिस्टर, कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एवं खर्च किए गए समस्त बिल व बाउचर का निरीक्षण कराना होगा। कभी किसी विशेष दिवस को कोई व्यय नहीं होता तो उस दिनांक के सामने शून्य लिखा जाएगा। सभी कालम को भली-भांति भरने के साथ इसका ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक दिनांक को उपगत व प्राधिकृत व्ययों की कुल धनराशि (प्रदत्त व बकाया दोनों) भी लिखा जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी भुगतान कथित बैंक खाते से एकाउंट पेई चेक द्वारा ही किए जाएंगे। नामांकन के दिनांक से परिणाम घोषित होने तक दोनों तिथियों को सम्मिलित कर निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन संबंधी सभी व्यय अलग-अलग व सही लेखा रखना होगा।
परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर व्यय लेखा करें दाखिल
व्यय प्रेक्षक ने कहा कि अभ्यर्थियों के निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करना अनिवार्य होगा।
गिरजा शंकर
