चुनाव में प्रत्याशी अनुमति प्राप्त करने के लिए करें सुविधा पोर्टल एप का प्रयोग : एडीएम प्रशासन

– अपर जिला अधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुलाबचंद ने दी जानकारी

– रात्रि 10 बजे से सुबह 6 तक वर्जित रहेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग

मुरादाबाद (हि.स.)। जिले के अपर जिला अधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुलाबचंद ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी द्वारा प्रचार प्रसार के समय उपयोग किए जाने वाले वाहनों व रैली एवं जुलूस सभाओं आदि की अनुमति के लिए जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल के नाम से मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया हैं।

एडीएम प्रशासन ने आगे बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को चुनाव प्रचार आमसभा के लिए स्थिर दिशा में यात्रा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या अन्य प्रकार के ध्वनि विस्तारक का प्रयोग बिना किसी पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता हैं। लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक करने की अनुमति होगी इसके अलावा रात्रि 10 बजे से सुबह 10 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा।

सीसीटीवी कैमरों से होगी रामगंगा पुल की निगरानी :

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जगह -जगह पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। थाना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस यहां से गुजरने वाले वाहन और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही हैं। थाना सिविल लाइंस एसएचओ आरपी शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर आने वाले रामगंगा पुल पर निगरानी टीम की ड्यूटी लगा दी है। 24 घंटे यहां स्थाई निगरानी टीम की तीन टीमें तैनात रहेंगी। अन्य थाना क्षेत्रों से आने जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए यह टीम निगरानी करेगी।

निमित जायसवाल/बृजनंदन

error: Content is protected !!