चार क्रशर प्लांट बंद, धूल के गुबार में उड़ रहे थे नियम-कानून
– 64.83 लाख जुर्माना, एनजीटी ने कसी नकेल
मीरजापुर (हि.स.)। मानव के लिए खतरनाक व प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले वायु प्रदूषण छोड़ने वाले क्रशर प्लांट पर जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली की नजर पड़ी तो इन पर न सिर्फ जुर्माना लगाया बल्कि इन क्रशर प्लांटों का संचालन ठप कर बिजली व पानी कनेक्शन भी काट दिया गया।
अहरौरा क्षेत्र के चार क्रशर प्लांट वायु प्रदूषण फैला रहे थे। क्रशर प्लांट से उठने वाले कंकरीट धूल के गुबार वातावरण को जहरीला बना रहे थे, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन क्रशर प्लांटों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ने अहरौरा के एपीसीओ इंफ्राटेक रामपुर ढबही, शिवशक्ति इंटरप्राइजेज भगौतीदेई, केकेके कंस्ट्रक्शन रामपुर ढबही, मारुति नंदन स्टोन रामपुर ढबही को वायु प्रदूषण का दोषी पाए जाने पर 64 लाख 83 हजार 750 रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही, जिलाधिकारी को पत्र भेज कर इन प्लांटों की बिजली और पानी कनेक्शन काटने का निर्देश देने के साथ जवाब भी मांगा है।
28 जुलाई 2023 को हुई थी जांच
शिकायत पर खनन, प्रशासन एवं प्रदूषण की टीम ने 28 जुलाई 2023 को इन क्रशर प्लांटों की जांच की थी। जांच में क्रशर प्लांट पर वायु प्रदूषण नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। एनजीटी की कार्रवाई से क्रशर व्यवसाइयों में हड़कंप मच गया है। वहीं लोगों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से नियम विरुद्ध चलने वाले जानलेवा व खतरनाक खेल पर लगाम लगना ही चाहिए।
गिरजा शंकर/सियाराम