चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक से टर्मिनेट किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई की पूर्व एमडी चंदा कोचर को बैंक से टर्मिनेट किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
चंदा कोचर ने बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। चंदा कोचर का कहना था कि बर्खास्तगी गलत तरीके से की गई है, जबकि हमने खुद इस्तीफा दिया था। बांबे हाई कोर्ट चंदा कोचर की याचिका खारिज कर चुका है। बांबे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चंदा कोचर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंदा कोचर ने खुद ही बैंक छोड़ने और इस्तीफा देने का फैसला लिया लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमें बर्खास्त किया गया। सुनवाई के दौरान चंदा कोचर की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पहले बर्खास्त किया गया और फिर रिजर्व बैंक से इजाजत ली गई। इससे हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
हाई कोर्ट ने चंदा कोचर को बर्खास्त‌ किए जाने के निर्णय को बरकरार रखा था जबकि कोचर का कहना था कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था और आईसीसीआई बैंक ने उन्हें बिना रिजर्व बैंक कि मंजूरी के बर्खास्त कर दिया और बाद में मंजूरी ली गई, जो बैकिंग अधिनियम के खिलाफ है।

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