घूसखोरी पर DIG सख्त, दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR के निर्देश

अवैध हिरासत के प्रकरणों में क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी हांगे जिम्मेदार-डीआईजी

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने बहराइच जिले के दो आरक्षियों के विरुद्ध निर्दोष व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने तथा छोड़ने के बदले में अवैध रकम मांगने के लिए अभियोग पंजीकृत कर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीआइजी ने यह कार्रवाई बहराइच जिले के बिशेश्वर गंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत रणवरिया निवासी तंजीर पुत्र ताज मोहम्मद की शिकायत पर बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से जांच कराने के बाद की है।
डीआइजी ने बुधवार को बताया कि तंजीर नामक युवक जनता दर्शन के दौरान उनके समक्ष उपस्थित होकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि वह वाहन चलाकर अपने परिवार की आजीविका चलाता है। बिशेश्वर गंज थाने में तैनात दो मुख्य आरक्षी उससे पैसे मांग रहे थे। पैसे न दिए जाने पर उसे थाने पकड़ ले गए तथा अवैध रूप से हिरासत में रखा। थाने से छोड़ने के लिए भी वह लगातार पैसों की मांग करते रहे। उनके द्वारा बताए गए खाते में किसी प्रकार से पैसे की व्यवस्था करके भेजवाने के बाद उसे थाने से छोड़ा गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीआइजी ने प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जाँच बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को सौंपी तथा 24 घंटे के अंदर प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट तलब की। जांच के लिए मौके पर गए अपर पुलिस अधीक्षक को दिए बयान में तंजीर ने प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की। पुलिस कर्मियों ने भी उसे थाने पर लाए जाने की बात स्वीकार किया किन्तु अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उसे एक चोरी के मुकदमे में पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। चोरी से सम्बंधित तहरीर मांगे जाने पर न तो पुलिस कर्मी उसे प्रस्तुत कर सके और ही तहरीर देने वाले व्यक्ति का नाम, पता ही बता सके। एएसपी ने अपनी जांच में पुलिस कर्मियों पर लगाये गये आरोपों को सत्य पाते हुये अपनी जांच रिपोर्ट में उन्हें दोषी करार दिय़ा। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी ने आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्द अभियोग पंजीकृत कराते हुये विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक बहराइच को दिया है।
डीआइजी ने परिक्षेत्रीय जनपदों के सभी जिलों के पुलिस क्षेत्राधिकारियों को एक बार पुनः निर्देशित किया है कि थानों पर किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने तथा भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाये जाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी को भी जिम्मेदार मानते हुये उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक क्षेत्राधिकारी थानों का रात्रि में आकस्मिक निरीक्षण कर देखेंगे कि कोई व्यक्ति अवैध हिरासत में न हो। डीआइजी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण शासन की मंशा है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन करना होगा।

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