Saturday, February 14, 2026
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ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट उपलब्ध कराने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों पर नम्बर ना देने के मामले पर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को छह सप्ताह के अंदर ओएमआर शीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्रयागराज के जीशान अहमद सिद्दीकी व सात अन्य के मामले में सीनियर अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिगुणायत को सुन कर दिया है। 
याचीगण का कहना था कि वे आयोग द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में शामिल हुए। उनका कट आफ अंक जनरल श्रेणी में 78 व ओबीसी में 77 अंक होने के बावजूद चयन नहीं हुआ। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी तो पता चला कि आयोग ने कुछ प्रश्नों पर गलत विकल्प पर  कोई अंक नहीं दिया है। यदि इन पर निर्णय लेकर याचियों को अंक प्रदान कर दिया जाता तो इनका भी चयन हो जाता। जबकि ग्राम्य विकास अधिकारी के लगभग 400 पद अभी खाली हैं। कोर्ट को बताया गया कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में एक अन्य पीठ ने ओएमआर सीट देने का निर्देश दिया है। इस पर कोर्ट ने याचीगण को भी ओएमआर सीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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