गोरखपुर । प्रेमी की शादी कहीं और तय हो जाने से नाराज एक प्रेमिका बैंड-बाजा के साथ बारात लेकर उसके घर पहुंच गई। इसके बाद कई घंटे तक प्रेमी के घर पर हाई-प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। प्रेमी से शादी नहीं होने पर वहीं मरने की धमकी देने लगी। वहीं, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका को समझा-बुझाकर घर भेजा।
प्रेमिका का कहना है कि उसकी मौसी के घर पर दो साल पहले उसका संदीप मौर्या से परिचय हुआ था। वह घर भी आता-जाता रहा है। इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए। इस बीच उसकी सेना में नौकरी लग गई और वह ट्रेनिंग करने चला गया। इस दौरान भी वो आता-जाता रहा और संबंध बनाता रहा। सेना में नौकरी लगने के बाद वह शादी से मुकर गया। जब उसे सूचना मिली कि उसकी शादी हो रही है, तो वह बारात लेकर प्रेमी के घर पहुंची।
प्रेमिका का कहना है कि उसकी शादी प्रेमी के साथ नहीं हुई तो वहीं उसके घर के सामने जान दे देगी। लड़की की बहन और रिश्तेदार ने बताया कि संदीप मौर्या उसके घर आता-जाता रहा है। इस बीच उसने लड़की के माता-पिता से शादी के लिए भी बात की। एक ही बिरादरी के होने की वजह से उन लोगों ने हामी भर दी। इसके बाद भी उसके घर आने का सिलसिला जारी रहा। जब उसकी सेना में नौकरी लग गई, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि लड़के के खिलाफ झंगहा थाने में आईपीसी की धारा 376 और अन्य धाराओं में एफआईआर भी दर्ज है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो उसे शादी और सेना की नौकरी करने का भी अधिकार नहीं है।
इस संबंध में गोरखपुर के एसपी (नॉर्थ) मनोज कुमार अवस्थी का कहना है कि जिले के चौरीचौरा थाना क्षेत्र के रामपुर रकबा का रहने वाला संदीप मौर्या सेना में सिपाही है। उसका उसी की बिरादरी की लड़की से संबंध हो गया था। इस मामले में लड़की ने झंगहा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि लड़के की कहीं और शादी की सूचना पर लड़की रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंच गई। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सूचना पर चौरीचौरा पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। लड़की को बताया गया है कि इसमें पूर्व में ही वो एफआईआर करा चुकी है। यही वजह है कि उसे विधिक या अन्य सामाजिक तरीकों के साथ आर्मी में शिकायत करने का अधिकार है। मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि विधिक रूप से एक घटना की एक ही एफआईआर होती है। दोबारा उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो उसी से शादी करे। उनका कहना है कि उसकी पहली शादी है। वो शादी करता है, तो उसे इस आधार पर शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। पूर्व में हुए एफआईआर में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 में एफआईआर पंजीकृत है। इसमें उसके विरुद्ध आरोप पत्र लग चुका है।
गोरखपुर : अपने प्रेमी के घर बैंड-बाजा लेकर पहुंची प्रेमिका, घंटों चला हाई-प्रोफाइल ड्रामा
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