Saturday, March 14, 2026
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गोंडा में दुकान खोलने का नया शेड्यूल लागू

गोंडा। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने लोगों की सहूलियत देखते हुए लॉकडाउन के दौरान फल, दूध, सब्जी व किराना का नया टाइम टेबल लागू कर दिया है।

आदेश वर्तमान में कोविड -19 संकमण की स्थिति से निपटने हेतु शासन के निर्देशानुसार जनपद में लागू कोरोना कपर्दू के दौरान किराना , दूध , फल एवं सब्जी की दुकानों के खुलने हेतु नियत समय – सारिणी के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक से हुए विमर्श के कम में एतद्द्वारा वर्तमान में लागू व्यवस्था में संशोधन करते हुए आदेशित किया जाता है कि दूध , फल , सब्जी तथा किराना की दुकानें प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक खुलेंगी । निर्धारित अवधि के उपरान्त केवल मेडिकल स्टोर्स एवं चिकित्सालय के खुलने की अनुमति रहेगी । चूँकि उपरोक्त आदेश द 0 प्र 0 संहिता की धारा 144 के तहत् पूर्व में जारी आदेश के अग्रसरण में जारी किया जा रहा है अतः यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध धारा 188 आईपीसी तथा महामारी नियन्त्रण अधिनियम -1897 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी । तदनुसार आदेश का कड़ाईपूर्वक अनुपालन कराया जाए ।

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