Friday, April 3, 2026
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गोंडा : गुंडा एक्ट के तहत 158 लोग किए गए जिला बदर

गोंडा (हि.स.)। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने व निर्भीक, निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान सम्पन्न कराने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 158 लोगों को उप्र गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि जिला बदर किए गए व्यक्तियों के बारे में भलीभांति भौतिक सत्यापन करा लिया जाए। सम्बन्धित मुहल्ले या गावों में डुग्गी मुनादी की कार्यवाही कराकर यह सुनिश्चित कर लें कि जिला बदर किया गया कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि में जनपद की सीमा में निवास या संचरण न करें। वैसे अब तक की हुई कार्यवाही में सर्वाधिक गुंडे कटरा थाने में पाए गए हैं।

बताया कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत थाना धानेपुर के 13, खरगूपुर के 04, खोड़ारे के 06, इटियाथोक के 15, कोतवाली करनैलगंज के 14, कौड़िया के 05, कोतवाली देहात के 10, कोतवाली नगर के 07, कटरा बाजार के 18, मोतीगंज के 07, मनकापुर के 09 परसपुर के 11, उमरीबेगमगंज के 03, छपिया के 09, वजीरगंज के 06, तरबगंज के 14 तथा थाना नवाबगंज के 07 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के अन्य व्यक्तियों की भी रिपोर्ट थानों से मंगवाई जा रही है। ऐसे सभी व्यक्तियों जो चुनाव में भय का माहौल या विघ्न डाल सकते हैं। उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को किसी भी तरह प्रभावित करने वाले व्यक्तियों का चिन्हांकन हर स्तर पर किया जा रहा हैै। तथा ऐसे उपद्रवियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। प्रत्येक दशा में चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना प्रशासन का दायित्व उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

महेन्द्र

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