गैगेस्टर की 25 हजार जमा करने पर सशर्त जमानत पर रिहाई का आदेश

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर के आरोपी को 25 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 
कोर्ट ने आरोपी से कहा है कि कोविड-19 के लिए बने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 हजार रुपये जमा कर अधीनस्थ न्यायालय में इसकी रसीद प्रस्तुत करे। रसीद पेश करने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यदि याची रकम नहीं जमा करता है तो उसकी जमानत निरस्त मानी जाए।
गैंगस्टर आरोपी सीतापुर के रामदयाल की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने दिया है। याची के खिलाफ सीमापुर के अटरिया थाने में अवैध देशी शराब के साथ पकड़े जाने के चार मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं चारों मुकदमों के आधार पर उस पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई है। याची का कहना है कि चारों मुकदमों में उसे जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस शर्त पर जमानत का आदेश दिया है। जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।

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