Wednesday, January 14, 2026
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 गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार की हुई पेशी

मऊ (हि.स)। गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान मामले में गवाह निरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा का बयान दर्ज हुआ। आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिरह किया, जिरह पूरी नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने मामले में जिरह के लिए 29 अगस्त की तिथि नियत किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला संदीप सिंह की तहरीर पर राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हुई हत्या के मामले को आधार बनाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई था। इसमें मुख्तार अंसारी व अन्य को आरोपित बनाया गया है। मामला साक्ष्य में चल रहा है। बुधवार को गवाह निरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा उपस्थित हुए। उनका बयान अंकित हुआ। आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिरह किया। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए ने मामले में शेष साक्ष्य के लिए 29 अगस्त की तिथि नियत किया।

वेद नारायण/दिलीप

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