Saturday, March 14, 2026
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खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने वाले कोटेदार के खिलाफ FIR का आदेश

संवाददाता

गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने खाद्य एवं रसद विभाग के कार्डधारकों को यूनिट के अनुसार पूरा राशन न देने तथा ओवर रेटिंग करने वाले कोटेदार पर शिकंजा कस दिया है।डीएम ने विकास खंड मुजेहना की ग्राम पंचायत तेंदुआ मोहिनी के कोटेदार शिवराम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए दिए हैं। डीएम ने चेतावनी दी है कि कार्ड धारकों को उनकी यूनिट के अनुसार और निर्धारित मूल्य पर राशन न देने के शिकायत मिलेगी तो निश्चित ही संबंधित कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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