कानपुर : न्यायालय ने सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को दोषमुक्त किया

– अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय की कोर्ट ने सुनाया फैसला

कानपुर(हि.स.)। अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय के न्यायालय ने बुधवार को आर्यनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी को एक मामले में बरी किया है। उनके खिलाफ 21 दिसम्बर 2019 को काेतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ था।

सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि सीए-एनआरसी को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान वर्ष 2019 में तत्कालीन एडीजी रहे प्रेम प्रकाश से बेकनगंज क्षेत्र में उनसे कहासुनी हुई थी। इस पर उन्होंने उनके खिलाफ कोतवाली में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे की अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय के न्यायालय में आज सुनवाई हुई। न्यायालय में पुलिस कोई साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी है, इस पर न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा पूरी तरह से फर्जी था। कोर्ट के इस निर्णय को विधायक ने इंसाफ की जीत बताया है।

महमूद/बृजनंदन

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