Saturday, April 11, 2026
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कानपुर : अवैध रुप से पेस्ट कन्ट्रोल कीटनाशक की बिक्री गैरकानूनी : जिला कृषि अधिकारी

कानपुर (हि.स.)। जिला कृषि रक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया है कि कृषि निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पेस्ट कन्ट्रोल का व्यापार किया जा रहा है। इसमें आपरेटरों/एजेन्सियों द्वारा अवैध रूप से पेस्ट कन्ट्रोल कार्य किया जा रहा है। यही नहीं ऑनलाइन साईट्स पर विज्ञापन भी प्रदर्शित हैं। यह पूरी से गलत है और मामले में कार्रवाई की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि सभी पेस्ट कन्ट्रोल आपरेटरों/एजेन्सियों को निर्देशित किया जाता है कि बिना सक्षम स्तर से वैध लाइसेन्स प्राप्त किये कोई पेस्ट कन्ट्रोल अथवा फ्यूमिगेशन का कार्य न किया जाये। कीटनाशी/पेस्ट कन्ट्रोल लाइसेन्स के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।

उन्होंने बताया कि यदि कोई भी मिलावटी, नकली, घटिया गुणवत्ता, अपंजीकृत, प्रतिबंधित-उपयोगिता रसायन निषिद कीटनाशी रसायन तथा अवैध रूप से पेस्ट कन्ट्रोल व फ्यूमिगेशन का कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए सम्बंधित स्वयं जिम्मेदार होगा।

बताते चलें कि, वैध कीटनाशी लाइसेन्स के बिना कीटनाशी व्यापार, कीटनाशी भण्डारण, बिक्री के लिए प्रदर्शन करना एवं व्यक्तिगत के अलावा संस्थानिक प्रयोग व कॉमर्शियल पेस्ट कन्ट्रोल तथा फ्यूमिगेशन का कार्य दण्डनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना व कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं।

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