Saturday, March 28, 2026
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कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद में परिवादी का बयान दर्ज

वाराणसी (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर पर विवादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद में शुक्रवार को परिवादी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी का बयान दर्ज हुआ। स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए) के जज उज्ज्वल उपाध्याय ने परिवाद में गवाहों के बयान के लिए 23 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है। ये जानकारी परिवादी शशांक शेखर त्रिपाठी ने दी।

अधिवक्ता ने जज उज्ज्वल उपाध्याय के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। परिवाद के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने कूटरचित फोटो एवं भ्रामक तथ्यों का प्रकाशन और प्रसारण सोशल मीडिया पर किया। ऐसा करके दिग्विजय ने सामाजिक विद्वेष पैदा कर संघ की सामाजिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया। इस प्रकरण पर कोर्ट में परिवादी शशांक शेखर त्रिपाठी का बयान दर्ज किया गया। वादी अधिवक्ता की तरफ से गोलवलकर के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई। परिवादी की तरफ से कोर्ट से आईटी एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दिग्विजय सिंह को तलब कर विधिक कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

श्रीधर/पवन

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