कांग्रेस की तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स री-असेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के री-असेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कांग्रेस पार्टी की याचिका में तीन वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की री-असेसमेंट प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू की है। वे ज्यादा से ज्यादा पिछले छह वित्तीय वर्ष का री-असेसमेंट कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी की ओर दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में कितने का अंतर है, तब इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि 520 करोड़ रुपये का बकाया है। इससे पहले 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
संजय/सुनीत/संजीव