Saturday, February 14, 2026
Homeराज्यओबीसी को 27 फीसद आरक्षण का राजाज्ञा जारी

ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण का राजाज्ञा जारी

राज्य डेस्क

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले यह 14 फीसद था। अदालत में सुनवाई के बीच एमपी सरकार ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने गुरुवार को राज्य के महाधिवक्ता की राय का हवाला देकर प्रवेश-शैक्षणिक परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में लगी रोक हटाने से इनकार करते हुए अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए थे। अब विभाग कोर्ट में लंबित याचिकाओं के प्रकरणों को छोड़कर बाकी मामलों में 27 फीसद आरक्षण दे सकते हैं। यह आरक्षण शिक्षक भर्ती 2018, पीएससी से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां और पीजी मेडिकल की परीक्षाओं में नहीं मिलेगा। इन पर हाईकोर्ट का स्टे है। जीएडी के आदेश में सभी विभागों से अपेक्षा की गयी है कि वह महाधिवक्ता के इस विधिक अभिमत के अनुरूप परीक्षाओं और भर्तियों की कार्यवाही करे। आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम में आरक्षण का प्रतिशत 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है, जो 08 मार्च 2019 से प्रभावशील है।

यह भी पढ़ें : बालू लदी नाव गंगा में पलटी, 14 मजदूर लापता

आवश्यकता है संवाददाताओं की

तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोण्डा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310

RELATED ARTICLES

Most Popular