– दलित जिपं सदस्या को वोट डालने से रोकने, उसके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप
फिरोजाबाद (हि.स.)। एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना नारखी विनय कुमार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये है। थानाध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में दलित जिला पंचायत सदस्या को मतदान करने से रोकते हुये उसका खाली बैलेट पेपर बॉक्स में डाला तथा विरोध करने पर उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये मारपीट व जान से मारने एवं जेल में डालने की धमकी दी गई।
जनपद के जिला पंचायत वार्ड संख्या 14 से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्या प्रवेश कुमारी पुत्री स्व0 सियाराम निवासी कोटला, थाना नारखी ने कोर्ट में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि जीतने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का दवाब बनाया जा रहा था। जिसके बाद वह अपनी स्वेच्छा से राजस्थान घूमने चली गई। तभी 09 जून 2021 को तत्कालीन थानाध्यक्ष नारखी विनय कुमार सिंह उसके रूकने वाले स्थान होटल पर बिना वर्दी गुण्डों को लेकर पहुंचे।
भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने को कहा, जिसका उसने विरोध किया। 03 जुलाई 2021 को जब वह मतदान केन्द्र पर मतदान करने पहुंची, तभी थानाध्यक्ष नारखी विनय कुमार सिंह ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का दवाब बनाते हुये उसके आपत्ति करने पर हस्ताक्षर कर जो बैलेट पेपर उसे मिला उसे छीनकर बैलेट बॉक्स में खाली डाल दिया। विरोध करने पर थानाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस लाइन स्थित एक कमरे में बंद कर दिया तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट करते हुये जान से मारने व जेल में डालने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि उसने थाने में तहरीर दी लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं गई।
पीड़िता जिला पंचायत सदस्या के अधिवक्ता धर्मसिंह यादव ने बताया कि पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट चन्द्रशेखर द्वितीय ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये थानाध्यक्ष नारखी को तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर सक्षम अधिकारी से विवेचना कराने के आदेश दिये है।
