Friday, March 6, 2026
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एलटी ग्रेड अंग्रेजी टीचर भर्ती संशोधित परिणाम के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अंग्रेजी शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम संशोधित कर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल किए जाने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। 
कोर्ट ने कहा है कि यदि सचिव जवाब दाखिल नहीं करते हैं उनको स्वयं अदालत में हाजिर होना होगा। परीक्षा में सफल हुए कई ओबीसी अभ्यर्थियों ने परिणाम संशोधित कर धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। संजीव कुमार व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल सुनवाई कर रहे हैं।  
याचीगण का कहना है की 2016 की एलटी ग्रेड भर्ती का अंतिम परिणाम 28 फरवरी 2020 को घोषित किया गया। याचीगण ओबीसी कैटेगरी में चयनित हो गए। इसके बाद 18 मार्च को चयन बोर्ड ने क्षैतिज आरक्षण में हुई गड़बड़ियों को दुरुस्त करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया। इस परिणाम के साथ कट ऑफ लिस्ट जारी करते हुए पूरा रिजल्ट संशोधित कर दिया गया। संशोधित परिणाम में कई ओबीसी अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य की सीटों पर हुआ था, ओबीसी कैटेगरी में वापस चले गए। जबकि याचीगण सहित 25 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में चले गए और प्रतीक्षा सूची में शामिल 24 अभ्यर्थी मुख्य परिणाम में आ गए। 
याचीगण का कहना है यदि प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अधिकतम अंक प्राप्त हुए थे तो पहले ही उनका नाम चयन सूची में क्यों नहीं आ गया। याचिका में संशोधित परिणाम रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में चयन बोर्ड के सचिव को दो सप्ताह में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि इस दौरान जो भी चयन किए जाएंगे वह याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगे।

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