एक ही मामले में बार-बार याचिका दाखिल करने पर तीन लाख रूपये का हर्जाना
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के चंदरपुरा की ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के खिलाफ खारिज तीन याचिकाओं के बाद तथ्य छिपाकर फिर से याचिका दायर करने पर तीन लाख रूपये हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने एक माह में हर्जाना न जमा करने पर राजस्व वसूली प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने ग्राम प्रधान नूर हसन की याचिका पर दिया है। बार बार याचिका दाखिल करने पर कोर्ट ने याची को तलब किया। हाजिर याची ने कहा वह पाचवीं तक पढ़ी है। कानून की जानकारी नहीं है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं दुहरायेगी, उसे माफ किया जाय। कोर्ट ने शर्तों के साथ गलती मानने को अवमानना माना और हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर दी।