एकमुश्त समाधान योजना में 31 जनवरी तक पाएं 100 प्रतिशत की छूट

संवाददाता

श्रावस्ती। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत आरएस मौर्य ने बताया है कि उप्र पावर कारपोरेशन लि द्वारा लागू किये गये ‘कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी 4बी (निजी संस्थान) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर लगे ब्याज को 100 प्रतिशत छूट दिये जाने की योजना 15.12.2020 से चल रही है। इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) के बकायेदारों को उनके 30 नवम्बर, 2020 तक के विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करन े के लिए जनपद में कुल लक्ष्य 1477 के सापेक्ष अब तक 681 बकायेदार उपभोक्ताओं ने इसका लाभ प्राप्त किया है। शेष 796 बकायेदार उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ अभी तक प्राप्त नही किया है, जबकि योजना में पंजीकरण की समयावधि समाप्त होने में मात्र एक दिन का समय शेष रह गया है। उन्होंने जनपद के एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) समस्त विद्युत भार दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि जिन्होंने इस योजना मेंं अभी तक पंजीकरण नही कराया है, वह पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2021 तक पंजीकरण अवश्य कराकर इस आकर्षक योजना का लाभ प्राप्त करें। कोविड-19 को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गयी है। इससे उपभोक्ता अपने घर से ही पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है। उप्र पावर कारपोरेशन लि. के वेबसाइट ूूण्नचमदमतहलण्पद पर जाकर पंजीकरण करा सकेगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताआओं को उनके माह नवम्बर, 2020 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 30.11.2020 के उपरान्त के वर्तमान देयों को साथ जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। ऐसे उपभोक्ता जिनके विरूद्ध धारा-3 व धारा-5 का नोटिस निर्गत किया जा चुका है, विवादित एंव विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी सरचार्ज समाधान योजना में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत अर्ह होगें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सम्बन्धित बकायेदार विद्युत उपभोक्ता कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, श्रावस्ती, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम भिनगा, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय इकौना, तथा सम्बन्धित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रां (पावर हाउस) या अपने निकटतम् जनसेवा केन्द्र (सीएससी) पर सम्पर्क करेंं। उपभोक्ता उपरोक्त विषय की विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त कार्यालय के साथ-साथ टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क देय नही होगा।

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