Thursday, March 5, 2026
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उन्नाव रेप मामला : सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जस्टिस तलवंत सिंह

नई दिल्ली(हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले के दोषी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई करनेवाले जस्टिस तलवंत सिंह ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है।

कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के किये अंतरिम ज़मानत की मांग की है। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा कि बेटी की शादी 8 फरवरी, 2023 को होनी है, जिसका कार्यक्रम 18 जनवरी से शुरू होगा। सेंगर ने हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। नियमित जमानत याचिका पर 31 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में 20 दिसंबर, 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित युवती को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

तीस हजारी कोर्ट ने 13 मार्च, 2020 को उन्नाव रेप पीड़ित युवती के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़ित युवती को दी जाएगी। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

संजय/सुनीत/दधिबल

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