उन्नाव रेप मामला : तत्कालीन एसएचओ की सजा निलंबन मांग पर सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली(हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित युवती के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले के दोषी माखी थाने के तत्कालीन एसएचओ अशोक कुमार भदौरिया की उस मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए सजा को निलंबित करने की मांग की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को उन्नाव रेप पीड़ित युवती के पिता की हत्या के मामले के जांच अधिकारी कामता प्रसाद को अपने बेटे की सगाई में शामिल होने के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।
इससे पहले 13 मार्च, 2020 को तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित युवती के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात दोषियों को दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़ित युवती को दी जाएगी।
संजय/सुनीत