Monday, April 6, 2026
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उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को इस बाबत 16 जनवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।

कुलदीप सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिये अंतरिम जमानत की मांग की है। सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा कि बेटी की शादी 8 फरवरी 2023 को होनी है, जिसका कार्यक्रम 18 जनवरी से शुरू होगा।

उल्लेखनीय हैे कि सेंगर ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। नियमित जमानत याचिका पर 31 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की इस रकम में 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

13 मार्च 2020 को तीस हजारी कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

संजय

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