लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच मांगलिक कार्य होना शुरु हो गए हैं। ऐसे में योगी सरकार ने कई नई गाइडलाइन को जारी किया है। जिसके अनुसार अब शादियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही समारोह में 50 लोगों की ही शिरकत होगी। इस दौरान मेहमानों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं, लापरवाही करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मांगलिक आयोजन करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सरकार की तरफ से वैवाहिक समारोह में शामिल होने वालों की संख्या सीमित की गई है। इसका कड़ाई से पालन कराया जायेगा। समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। शादी समारोह के लिए पूर्व अनुमति संबंधित डीसीपी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार डीसीपी कार्यालय में अनुमित पत्र उपलब्ध होंगे। आवेदक को शादी का कार्ड प्रस्तुत करना होगा,जिसके आधार पर नियमों के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीसीपी कार्यालय में अनुमति के लिए आने वालों को परेशानी न हो
उत्तरप्रदेश में शादी के समारोह के लिए अब लेनी होगी अनुमति, 50 लोग हो सकेंगे शामिल
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