जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने हेतु नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, स्वतः रोजगार योजना तथा टेलरिंग शाप योजना संचालित है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना स्वतः रोजगार योजना तथा टेलरिंग शाप योजना में (विशेषतः नगरीय क्षेत्र के लिए) निम्न विवरण के अनुसार आवेदन पत्र कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी अथवा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) में जमा कर सकते हैं। प्राप्त पूर्ण एवं अर्ह आवेदन पत्रों में से लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा आहूत बैठक में आवेदकों के साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।
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यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना नगरीय/व्यवसायिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दुकान निर्माण योजना संचालित की जा रही है। दुकान निर्माण की लागत मैदानी क्षेत्र में 78,000 रुपए निर्धारित है. जिसमें 10 हजार रुपए अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इसे 10 वर्षों में समान किश्तों में वसूल की जानी है। योजनान्तर्गत लाभार्थी की निजी भूमि 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक क्षेत्र में होनी चाहिए। इसके साथ ही निर्मित दुकान के समुचित उपयोग हेतु स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत आवश्यक धनराशि हेतु अनुदान व ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना की पात्रता भी शासन ने तय कर रखी है। इसके तहत लाभार्थी का अनुसूचित जाति का होना चाहिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। लाभार्थी की निजी भूमि 13.32 वर्गमीटर व्यावसायिक क्षेत्र में होनी चाहिए। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति तहसील से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने का (शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए व ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए तक वार्षिक) तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र, कोई पहचान पत्र, व्यवसायिक क्षेत्र में 13.32 वर्गमीटर निजी भूमि होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करें।
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उन्होंने बताया कि लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग की दुकान खुलवाने के लिए परियोजना की कुल लागत 2.16 लाख दिया जाता है, जिसमें 10,000 रुपए अनुदान तथा शेष व्याज मुक्त ऋण के रूप में है। इसकी अदायगी पाँच वर्षो में समान मासिक किश्तो में की जाती है। इसके लिए अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति के धोबी उपजाति का होना आवश्यक है। निगम द्वारा स्वतः स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यवसाय करने हेतु 07 लाख रुपए लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं, जिनमें उद्योग, सेवा, व्यवसाय पशुपालन, ट्रान्सपोर्ट तथा सभी आर्थिक विकास की योजनायें आच्छादित है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 10,000 रुपए अनुदान तथा योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण चार प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। शेष धनराशि बैंक ऋण/संस्थागत ऋण के रूप में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि इसी प्रकार टेलरिंग शाप योजना बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित की गयी है जिसकी लागत 20000 रुपए निर्धारित है। इसमें 10,000 रुपए का अनुदान तथा शेष ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं, कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढाई ट्रेड में प्रशिक्षित महिला पुरुष तथा उप्र राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में पूर्व में निगम से एक बार लाभ पा चुके लाभार्थी पात्र नहीं होंगे। उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने के इच्छुक महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
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जानकी शरण द्विवेदी
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