इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को सबका विश्वास योजना का लाभ न देना उचित, कार्पोरेशन की याचिका खारिज

प्रयागराज(हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सबका विश्वास योजना-19 के तहत कर छूट समाधान की माग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। 
सेन्ट्रल  इक्साइज विभाग की डेजिगनेटेड  कमेटी  ने सुपर  कैरोसीन आयल को शैड्यूल-4 में शामिल होने के आधार पर 2.97 करोड रूपये टैक्स पर योजना का लाभ कारपोरेशन देने से इंकार कर दिया था। जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डा. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की याचिका पर दिया है। 
याची अधिवक्ता शुभम् अग्रवाल का कहना था कि सुपर कैरोसीन आयल इक्साइज कमोडिटी नहीं है। इसलिए उस पर टैक्स नही लगेगा। 1 अप्रैल 02 से 31 मार्च 05 तक का टैक्स 2.97 करोड़ रूपये जमा नहीं किये गये हैं। क्यांेकि कार्पोरेशन की देनदारी नहीं बनती है। सेन्ट्रल इक्साइज विभाग के अधिवक्ता का कहना था कि सुपर कैरोसीन आयल शैड्यूल 4 में शामिल हैं। जिस पर इक्साइज ड्यूटी लगती है। ऐसे में कार्पोरेशन को सबका विश्वास योजना का लाभ नहीं मिल सकता। कमेटी ने प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मति आदेश दिया है। जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। 

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