ऋण हेतु 13 सितम्बर तक आवेदन करें आर्टीजन

संवाददाता

गोण्डा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली द्वारा संचालित विरासत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विरासत ऋण वितरण मेले के आयोजन हेतु आर्टीजन चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसे आर्टीजन जो कि हैण्डलूम एवं हैण्डीक्रापट कार्यों में लगे हैं तथा उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उनको ऋण उपलब्ध कराने हेतु उनकी सूची तैयार कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली को आगामी 25 सितम्बर तक उपलब्ध कराई जाय।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अर्न्तगत आर्टीजन को वर्किंग एवं फिक्स्ड कैपिटल के रुप में 10 लाख रूपए तक का ऋण शतों के अधीन दिया जायेगा जिसके अनुसार लाभार्थी आर्टिजन उत्तर प्रदेश का निवासी हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरुष आर्टिजन के लिये 05 प्रतिशत एवं महिला आर्टिजन के लिये 04 प्रतिशत व्याज दर पर ऋण दिया जायेगा। आर्टिजन की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु 98 हजार रूपए एवं शहरी क्षेत्र हेतु 01 लाख 20 हजार रूपए से अधिक न हो। ऐसे आर्टिजन जिन्हांने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की उस्ताद योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं विकास निगम दिल्ली द्वारा आयोजित हुनर हॉट प्रदर्शनी में भाग लिया हो, उनको इस योजना में वरीयता दी जायेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इच्छुक आर्टिजन से अपील करते कहा है कि ऐसे आर्टीजन जो हैण्डलूम हैण्डीक्रापट के कार्यों में लगे हैं तथा उन्हें ऋण के माध्यम से आर्थिक मदद की आवश्यकता है। वे अपना नाम, पिता का नाम एवं व्यवसाय आर्टिजन का प्रमाण-पत्र का विवरण, पता, आधार कार्ड संख्या, पैन कार्ड संख्या एवं अनुभव आगामी 13 सितम्बर तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दें।

error: Content is protected !!