Sunday, March 22, 2026
Homeविधि एवं न्यायआबकारी कांस्टेबल भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का अनुमोदन क्यों नहीं- हाईकोर्ट

आबकारी कांस्टेबल भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का अनुमोदन क्यों नहीं- हाईकोर्ट

प्रयागराज (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है कि 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का अनुमोदन क्यों नहीं किया गया।

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अभिषेक शर्मा व 13 अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 5 मई 16 को आयोग ने 405 आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती निकाली। परीक्षा सम्पन्न हुई। नियमों में बदलाव किया गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट से भर्ती की जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया, किन्तु इतने साल बीते, परिणाम घोषित नहीं किया गया। याचिका की सुनवाई 13 सितम्बर को होगी।

RELATED ARTICLES

Most Popular