प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त प्रयागराज से पूछा है कि क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है कि शिक्षण संस्थाओं के आसपास शराब की दुकानें न खोली जाय। अक्सर देखा जा रहा है कि स्कूलों के पास माडल वाइन शाप खुली हुई है।
कोर्ट ने आबकारी आयुक्त से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई तीन नवम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस.के यादव ने विदेशी शराब के लाइसेन्सी महेश चंद्र की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उसकी दूकान से 190 मीटर की दूरी पर दूसरी दूकान का ठेका देने का विज्ञापन निकाला गया है। जो नियमों का उल्लंघन है। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि दूकान 690 मीटर दूरी पर है। प्रतिबंधित एरिया से बाहर होने के कारण नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने सरकारी नीति के साथ जवाबी हलफनामा मांगा है।
