आपराधिक मामलों वाले सांसदों और विधायकों के चुनाव खारिज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार
नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन सांसदों और विधायकों के चुनाव खारिज करने की मांग की गई थी जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों को लेकर चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये काम संसद का है।
लोक प्रहरी नामक एनजीओ ने दायर याचिका में कहा कि अगर चार्जशीट में लगाए गए आरोपों में अधिकतम पांच साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान हो तो संबंधित जनप्रतिनिधि के चुनाव को खारिज कर दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि राजनीति में अपराधीकऱण को खत्म किया जाना चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला दिया गया था जिसमें लॉ कमीशन से मामले पर गौर करने को कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि लॉ कमीशन सिफारिश भी कर चुका है लेकिन इस बाबत कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिका में कहा गया है कि 33 फीसदी ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।