Monday, April 13, 2026
Homeविधि एवं न्यायआजम खान की विस सदस्यता रद्द किये जाने को सुप्रीम कोर्ट में...

आजम खान की विस सदस्यता रद्द किये जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, निर्वाचन आयोग को नोटिस

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पेश वकील गरिमा प्रसाद से राज्य सरकार का निर्देश लेकर आने को कहा। कोर्ट ने गरिमा प्रसाद से कहा कि आप आजम खान को सांस तो लेने का समय दीजिए। जल्दबाजी क्या है। इस पर गरिमा प्रसाद ने एक फैसले का जिक्र किया, तब कोर्ट ने कहा कि कम से कम कोर्ट जाने के लिए पर्याप्त समय तो मिलना ही चाहिए। वो दोषी करार दिए जाते हैं और अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी जाती है। क्या आप सभी सदस्यों के साथ ऐसा ही करेंगे।

आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई और 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय कर दी जाएगी।

भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर के ट्रायल कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के अगले ही दिन आजम को अयोग्य घोषित करार देते हुए सीट खाली घोषित कर दी गई। उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि खाली सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम 10 नवंबर, 2022 को घोषित किया जाएगा।

संजय/दधिबल

RELATED ARTICLES

Most Popular