Tuesday, January 13, 2026
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आचार संहिता उल्लघंन मामला : पूर्व कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कोर्ट में किया आत्म समर्पण

– कोर्ट ने हाजिर नहीं होने पर जारी किया था वारंट

कानपुर (हि.स.)। कानपुर शहर सीट से तीन बार सांसद रहे पूर्व कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला चल रहा था। आदेशों के बाद हाजिर न होने पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था और अन्तत: पूर्व कोयला मंत्री ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसर्पण कर दिया।

पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका वाड्रा के रोड शो के दौरान उम्मीदवार श्रीप्रकाश जायसवाल पर आचार संहिता उल्लघंन का मामला फीलखाना थाना में दर्ज हुआ था। श्रीप्रकाश और उनके बेटे पर आईपीसी की धारा 177 एच और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बीते कई तारीखों पर पूर्व मंत्री कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चन्द्र त्रिपाठी ने कोर्ट में पूर्व मंत्री के सरेंडर करने का एप्लीकेशन डाला था और शुक्रवार को अधिवक्ताओं की मौजूदगी में पूर्व मंत्री ने कोर्ट में सरेंडर किया।

अधिवक्ता नरेश चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका वाड्रा का रोड शो निकल रहा था। इसी दौरान फीलखाना थाना में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मामले में जांच के बाद थाने से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें कई बार तलब किया था, इसके बाद भी वह हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया।

इस वजह से दर्ज हुई थी एफआईआर

रोड शो के दौरान जगह-जगह पर बैनर, पोस्टर लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आईपीसी की धारा 177 एच और 188 के तहत स्टेटिक मजिस्ट्रेट और चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आत्मसमर्पण के बाद पूर्व मंत्री ने मीडिया से संक्षिप्त वार्ता में कहा कि मामला पुराना है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान किसी कार्यकर्ता ने झण्डा बैनर आदि लहराया होगा वही मामला है। कोर्ट में आत्मसर्पण के बाद अगली तारीख मिल गई है।

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