जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत की अर्जी खारिज की,घटना वाले दिन समर की सीडीआर में लोकेशन वाराणसी में मिली
वाराणसी (हि.स.)। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में आरोपी गायक समर सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने समर के जमानत की अर्जी खारिज कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान पटल पर रखे गये वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज,विवेचना की प्रगति और सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया।
शनिवार को अभिनेत्री की मां वादिनी मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार को समर सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बहस हुई। दोनों तरफ से जोरदार बहस के बाद जिला जज ने समर सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि समर सिंह द्वारा बार-बार यह कहा जाता रहा कि वह घटना के समय गोरखपुर में थे, परंतु सीडीआर में समर सिंह की लोकेशन वाराणसी में पाई गई। पुलिस की जांच में तथ्य सामने आया कि घटना की सुबह कॉल डिटेल रिकॉर्ड में आरोपी की लोकेशन बनारस में बताई गई।
अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने घटना की सुबह आरोपी समर सिंह को कई बार फोन किया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तक आरोपी की आकांक्षा से 390 बार बात हुई, इसमें 95 बार आरोपी ने ही कॉल की थी। अदालत को विवेचक ने बताया कि घटना में कलमबंद बयान जरूरी नहीं प्रतीत हुआ, इसलिए नहीं लिया। इस पर न्यायालय ने वादिनी मधु दुबे का बयान लेने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमानत के लिए तर्क दिया कि आकांक्षा दुबे का आरोपी से बीते छह माह से कोई संबंध नहीं था,उसे फंसाया गया है।
अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में डीजीसी क्रिमिनल मुनीब सिंह चौहान व वादिनी के अधिवक्ताओं ने बहस की।
श्रीधर/सियाराम
