अब शादी में घोड़ी पर चढ़े तो जाओगे जेल, आतिशबाजी की तो होगी एफआईआर
गोण्डा। कोरोना वायरस के संक्रमण को दोबारा अटैक को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन पर अपनी पाबंदी का पहरा बिठा दिया है। अब शादी विवाह के आयोजन में जरा सी लापरवाही आपको हवालात की सैर करा सकती है। सबसे खास बात यह है कि दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ना भारी पड़ सकता है।
किसी तरह की आतिशबाजी और हर्ष फायरिंग करने पर मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। वैवाहिक समारोह में संख्या भी सौ से अधिक होने पर इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। अब अगर आपने अपने दूर दूर तक के रिश्तेदार को बुलाने का मूड बना रखा है तो ये आपका सपना सपना ही रह सकता है। क्योंकि अब प्रशासन पूरी सख्ती के मूड में है।
इतना ही नहीं सजावट, डेकोरेशन, लाईटिंग, टेंट, वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की अनुमति भी नहीं होगी। प्रशासन ने 24 बिंदुओं का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति देने का खाका तैयार किया है। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जिससे कोरोना की दूसरी लहर को रोका जा सके। किसी को भी गाइडलाइन तोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम में हाईजिन का ख्याल रखना होगा
खाना बनाने वाले स्थल का सैनिटाईजेशन, पूरी हाईजीन व्यवस्था होगी। बिना अनुमित के वाहन वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। सबका पूरी तरह से पालन करना होगा। सामाजिक भोज पर तक रोक लगाई गई है। वैवाहिक कार्यक्रम में कोई नाच गाना मनोरंजन आदि नहीं होगा।
समारोह में शामिल हुए तो 14 दिन रहेंगे क्वारंटीन
किसी भी वैवाहिक समारोह में शामिल होने वालों को अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा। इसके बाद फिर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर 14 दिन तक होम क्वारन्टीन रहने के निर्देश दिए गए हैं।
घर-घर जाकर निमंत्रण देना भी पड़ेगा महंगा
विवाह समारोह में अब वाहनों का लंबा काफिला लेकर चलने पर मनाही रहेगी। केवल 2 वाहनों की ही अनुमति होगी। खासतौर पर घर – घर जाकर निमंत्रण देने पर भी रोक लगा दी गई है।