Tuesday, March 3, 2026
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अब निजी कंपनियां भी जारी कर पाएंगी ड्राइविंग लाइसेंस

बिजनेस डेस्क

नई दिल्ली। अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ताओं को महीनों तक आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे और तब जाकर उनका काम होता था, लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नये दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अलावा वाहन निर्माता संघ, गैर लाभकारी संगठन और निजी कंपनियां भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर पाएंगी। आपको बता दें कि अब निजी कंपनियां और एनजीओ जैसी संस्थाएं खुद का ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर चला सकेंगी और इनमें एडमिशन लेने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपको ड्राइवर ट्रेनिंग पूरी होने और इसमें पास होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसके अनुसार, ‘‘वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, वाहन निर्माता संघ, स्वायत्त निकाय, निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे।’’ बता दें कि मौजूदा समय में आरटीओ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हर रोज सैकड़ों की संख्या में आवेदन आते हैं और हर एक व्यक्ति का ड्राइविंग टेस्ट लेने में काफी समय लगता है क्योंकि डीएल के लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से कई बार आपकी बारी आने में महीनों का समय लग जाता है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया है जिससे हजारों की संख्या में लोगों को राहत मिलेगी जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का ये कदम आम आदमी के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आरटीओ की भीड़-भाड़ की वजह से संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ऐसे में सरकारी के अलावा निजी संस्थाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की अनुमति देने के बाद अब आम आदमी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का अनुभव पहले से काफी बेहतर हो जाएगा और इसमें आपको बार-बार आरटीओ के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।

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