अब चार दिन खुलेंगे बाजार, शनिवार-रविवार व सोमवार को बंदी

-कोरोना संकट काल में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना, दो गज की दूरी का पालन करना जरूरी


वाराणसी(एजेंसी)। वाराणसी में लगातार कोरोना वायरस बढ़ते संक्रमण के चलते जिलाधिकारी ने 27 जुलाई सोमवार से जिले में चार दिन बाजार और निजी कार्यालय खोलने का निर्देश दिया है। ​जिले में बाजार मंगलवार, बुधवार, गुरूवार व शुक्रवार को खुले रहेंगे। तीन दिन शनिवार, रविवार व सोमवार को बाजार बंद रहेंगे। 
जिलाधिकारी ने बताया कि दुकानों के खुलने के लिए पूर्व में सड़क के दायीं ओर व बायीं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड-ईवेन के जारी किये गये पूर्व के नियम अब लागू नहीं होगा। अब सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, कॉम्प्लेक्स आदि सप्ताह के चार दिवसों में सुबह 09 बजे से शाम 07 बजे तक खुल सकेंगे। उन्होंने बताया कि रात 08 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। जनपद में पूर्व की भांति प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना, दो गज की दूरी का  पालन करना हर जगह अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। 
उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 15 अगस्त तक जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में होगा प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि सप्ताह के 03 बन्दी वाले दिवसों में शासकीय कार्यालयों को खोले जाने के लिए केन्द्र सरकार के कार्यालय व राज्य सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। वे 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे आवश्यकतानुसार खोल सकेंगे। बैंक, एलआईसी, दवाईयां, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कूरियर, दवा मण्डी सब्जी मण्डी रसोई गैंस, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के 03 बन्दी वाले दिवसों में भी सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडियों के लिए प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा।
कोरोना संक्रमित गृह एकांतवास में रहेंगे

जिलाधिकारी ने बताया ​कि कोरोना टेस्ट करवाया हुआ व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति गृह एकांतवास में रहेंगे। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग व अन्य ऐसे जारी आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश एवं व्यवस्था जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

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