Tuesday, February 10, 2026
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अब्दुल्लाह आजम खान की दोष सिद्धि पर रोक की याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्लाह आजम खान की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 10 मई को होना वाला स्वार विधानसभा का चुनाव इस याचिका के फैसले के अधीन होगा।

15 साल पहले 29 जनवरी, 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था।

सत्र न्यायालय ने इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके दो दिन बाद ही उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

संजय/जितेंद्र

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