प्रयागराज(हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव पंचायत राज विभाग लखनऊ उप्र को अवमानना नोटिस जारी की है। पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना कार्यवाही की जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने श्रीमती जयमाला की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
जिलाधिकारी मेरठ ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि किसी कर्मचारी को (एक्स ग्रेसिया) भुगतान करने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार है। जिलाधिकारी ने 13 दिसम्बर 21 को इसके लिए प्रकरण सरकार को अग्रसारित किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट है राज्य सरकार ढाई साल से चुपचाप बैठी है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर सफाई मांगी है।
आर.एन/पदुम नारायण
