अनूप चन्द के विरुद्ध उतरौला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया

संवाददाता रोहित कुमार गुप्ता उतरौला(बलरामपुर)

उतरौला तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फत्तेपुर उचित दर विक्रेता अनूप चन्द के विरुद्ध उतरौला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, उन पर खाद्यान्न वितरण की अनियमितता का आरोप है । पिछले दिनों राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत आने पर पूर्ति निरीक्षक वीरेंद्र कुमार द्वारा दुकानों की स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमे ग्राम सभा फत्तेपुर उचित दर विक्रेता अनूप चन्द की दुकान के निरीक्षण के दौरान विक्रेता के दुकान में गेंहू, चावल, व चीनी का स्टाक शून्य पाया गया । विक्रेता से उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछ ताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। विक्रेता से अपने दुकान से संबंधित स्टाक व वितरण रजिस्टर की मांग की गई किंतु विक्रेता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया ,विभागीय पोर्टल से विक्रेता के दुकान का खाद्यान्न के आवंटन , वितरण व अवशेष रिपोर्ट के सम्बन्ध के एम0आई0एस0 रिपोर्ट से विवरण निकाला गया जिसमे विक्रेता अनूप चन्द के दुकान में माह अप्रैल , माह मई व माह जून 2024 का कुल अवशेष खाद्यान्न गेंहू 36.22 कुo, चावल 54.96 कुo तथा चीनी 18 किलोग्राम होना चाहिए , जबकि विक्रेता की दुकान में कुल गेंहू , चावल व चीनी की उपलब्धता शून्य पाई गई । और यह सिद्ध हो गया कि अनूप चन्द द्वारा अवशेष 36.22 कु. गेंहू , 54.96 कु. चावल तथा 18 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग कर लिया गया । विक्रेता द्वारा वितरण में गम्भीर अनियमितताएं व खाद्यान्न का दुरुपयोग का मामला पाए जाने पर उपजिलाधिकारी उतरौला द्वारा विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति की गई ।
जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा
जिसमे विक्रेता द्वारा वितरण में गम्भीर अनियमितताएं एंव खाद्यान्न का दुरपयोग का मामला पाए जाने के कारण विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 के अन्तर्गत स्थान सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति की गई । उप जिलाधिकारी उतरौला ने विक्रेता द्वारा दिया गया । गम्भीर रूप से दोषी विक्रेता के विरुद्ध जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई । पूर्ति निरीक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत फत्तेपुर अनूप चन्द उचित दर विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। वितरण प्रणाली में अनियमितताएं व खाद्यान्न की काला बाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

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