प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के सचिव आशुतोष अग्निहोत्री को अवमानना नोटिस जारी की है और ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के बचे पदों को भरने के प्रत्यावेदन 6 हफ्ते में निर्णीत करने के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि 5 अक्टूबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करें, या कोर्ट में हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने गाजीपुर के धीरज कुमार पाण्डेय की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका का कहना है कि 27 अप्रैल 20 को हाईकोर्ट ने करुणेश केस के फैसले के तहत निर्णय लेने का आदेश दिया था। याची को कट आफ मार्क से नीचे अंक मिले हैं और बहुत से पद भरे नहीं जा सके हैं। करुणेश केस में कोर्ट ने खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।
