Saturday, April 4, 2026
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अतिक्रमण नहीं हटाया तो 48 घंटे बाद चलेगा बुलडोजर

मोहसिन

सड़क तक फैला रखी है दुकान तो हटा लीजिए फौरन, वर्ना हटवाई भी वसूलेगा प्रशासन

गोण्डा।
शहर के किसी भी इलाके में व्यापारियों ने अपनी दुकानें सड़क तक लगा रखी हैं तो हटा ले। इसके लिए जिला प्रशासन ने महज 48 घंटे यानि दो दिन की मोहलत दी है। इसके बाद चलने वाले अभियान में प्रशासन को दुकानों को हटवाना पड़ा तो उसकी हटवाई भी संबंधित दुकानदार से वसूली जायेगी।
सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता ने साफ किया है कि किसी भी दशा में कोई भी फुटपाथ तक या बाहर तक अपनी दुकानें नहीं लगा सकता है। यहां तक कि नगर पालिका द्वारा बनी नालियों तक से भी दुकानों को बढ़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सड़क के किनारे का स्थान पूरा खाली होना चाहिए, बाइक गाड़ी तक नहीं खड़ी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि दो दिनों का समय दिया गया है। दो दिनों बाद बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत संबधित दुकानदार का चालान ही नहीं उससे दुकान का सामान हटवाने के लिए एक निश्चित धनराशि भी वसूली जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई समस्या है तो इस दौरान वह उनसे मिल सकता है। फिलहाल प्रशासन के रुख से नगर के हर बाजार में खलबली मची हुई है।

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