अंतरराष्ट्रीय : डोमिनिका में मेहुल चोकसी को प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया गया
रोसेऊ (हि.स.)। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की अदालत ने प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित कर दिया है।
डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मामलों के मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के 2017 के संशोधित कानूनों के आव्रजन और पासपोर्ट अधिनियम अध्याय 18:01 की धारा 5 (1) (एफ) के अनुसार, मेहुल चिनुभाई चोकसी को एक निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया जाता है।
डोमिनिकन मंत्री रेबर्न ब्लैकमूरे के हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि वह निर्देश देते हैं कि उक्त निषिद्ध अप्रवासी को डोमिनिका के राष्ट्रमंडल से उक्त अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
इसी बीच डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूसवेल्ट स्केरिट ने चोकसी को भारतीय नागरिक करार दिया है और कहा है कि अदालत तय करेगी कि इस भगोड़े का क्या होगा। जब तक वह ट्रायल का इंतजार कर रहा है तब तक सरकार चोकसी के अधिकारों को सुरक्षित रखेगी।
उल्लेखनीय है कि डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद चोकसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।