अंग्रेजी टीचरों की तैनाती की मांग में याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्कूलों में अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती पूरी करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याची को ग्राम शिक्षा समिति होने के नाते हाईकोर्ट आने के पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मुद्दा उठाना चाहिए। कोर्ट ने याची को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने के लिए कहते हुए याचिका निस्तारित भी कर दी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने ग्राम प्रधान के माध्यम से दाखिल ग्राम शिक्षा समिति की जनहित याचिका पर दिया है।
जनहित याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति का फैसला लिया और चयन प्रक्रिया भी शुरू की। कई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति भी की गई है। लेकिन कई चिह्नित स्कूलों में अब तक अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। कहा गया कि सरकारी योजना पर अमल नहीं किया जा रहा है इस कारण प्रयागराज जिले में इसकी प्रक्रिया अधूरी है।