अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर, आवाज के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने ये अंतरिम आदेश दिया।

अमिताभ बच्चन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने नाम, फोटो, आवाज और अन्य प्रतीकों के अनुमति के बिना इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। अमिताभ बच्चन की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि ऑनलाइन लॉटरी और टीशर्ट, वीडियो कॉल जैसी चीजों में बिना अनुमति के उनके मुवक्किल की फोटो और आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी वेबसाइट के डोमेन भी बच्चन के नाम पर रजिस्टर किए जा रहे हैं।

याचिका में मांग की गई है कि दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि ऐसी वेबसाइट और ऐप पर रोक लगाए। याचिका में अमिताभ बच्चन ने ऐसे ऐप और वेबसाइट से दो करोड़ एक हजार रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। याचिका में नौ वेबसाइट और ऐप का जिक्र किया गया है जो उनके नाम का इस्तेमाल करते पाए गए हैं।

संजय

error: Content is protected !!