हाईकोर्ट ने लोगों से मास्क पहनने व सोशल डिस्टेन्सिंग नियमों के पालन की अपील की

चार वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश

प्रयागराज(एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अर्थ  व्यवस्था को दुबारा पटरी पर लाने के लिए लागू अनलॉक-4 के बाद कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए गाइडलाइन का ठीक से पालन करना जरूरी है। 
कोर्ट ने आम लोगों से अपील की है कि घर से बाहर बिना मास्क पहने न निकले और सामाजिक, शारीरिक दूरी बनाये रखते हुए अपना कार्य करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरेन्टाइन सेन्टर एवं अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए कायम जनहित याचिका पर दिया है। 
कोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरूस्त करने और कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की योजना का ब्लू प्रिंट तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जरूरी सेवाओं को अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
कोर्ट ने प्रयागराज के 80 वार्डों के सभासदों के प्रयासों एवं लोगों के सहयोग का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को 4 वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। वह नगर निगम के जोनल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ने जिला प्रशासन को सौ से अधिक लोगों की भीड़ वाले एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इसकी निगरानी जोनल अधिकारी को सौपने का निर्देश दिया है, जो एसएसपी को रिपोर्ट करेंगे और एसएसपी लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। 
कोर्ट ने कटरा के सभासद अजय यादव की तारीफ की है। उन्होंने कोर्ट आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया है। कोर्ट ने अन्य सभासदों से ऐसी ही उम्मीद जतायी है।
मुख्य सचिव ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने सोसल डिस्टेन्सिंग का पालन करने एवं बिना मास्क के घर से बाहर न जाने का आदेश दिया है। सभी वकीलों से कहा है कि वे न्यायालय परिसर में मास्क पहनकर आये और पहने रहे। याचिका की अगली सुनवाई 7 सितम्बर को होगी। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, जिलाधिकारी प्रयागराज, नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है।

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