Shravasti News : वृद्धावस्था पेंशन योजना गरीबों के लिए साबित हो रही वरदान

संवाददाता

श्रावस्ती। प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग दिया जा रहा है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति/महिला जो अपने साधनों से जीवन यापन करने में अस्मर्थ हों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के उद्वेश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन, जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक तक है, पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं. इस दायरे में बुजुर्ग किसान/महिलाएं भी आते हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रुपये प्रति माह की दर से चार त्रैमासिक किश्तों में पेशन की धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत निवासी विकास खण्ड जमुनहा ग्राम महादेवा नासिरगंज पार्वती सिंह बताती है कि इस योजना के तहत हमारे घर का जीविकोपार्जन अत्यन्त खुशहाल तरीके गुजारा हो रहा है। पार्वती ने प्रदेश सरकार को इस योजना का लाभ पाने पर आभार व्यक्त किया है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लाभार्थियोंका चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है। प्राप्त प्रस्ताव को जांच के बाद मंजूर करते हुए पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए सभी लाभार्थियों का सत्यापन हर साल अप्रैल में कराया जाता है।

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